Important Dates |
Last Date : Always Open
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Documents |
शादी का प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
दूल्हा एवं दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्डर
बीपीएल राशन कार्ड
आय का प्रमाण पत्रर
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्रर
बैंक अकाउंट पासबुकर
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वित्तीय सहायता |
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि 31,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक है, जो लाभार्थी के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है।
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आवश्यक शर्तें |
लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के समय लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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योजना का उद्देश्य |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना और "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान को प्रोत्साहित करना है।
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हेल्पलाइन नंबर |
अधिक जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर: 1800-2000-023 (निःशुल्क)
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